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संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

 

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संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

 UNDER The Ministry:   Tribal Affairs

 (minister : Mr. Arjun Munda)

• संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

• 2 अगस्त 2021 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया। इसे राज्य सभा ने 5 अगस्त, 2021 को पारित किया था और इसे लोकसभा ने 9 अगस्त, 2021 को पारित किया था।

• विधेयक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करता है। राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को नामित करने का अधिकार है।

• यह संसद को अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन करने की भी अनुमति देता है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा अनुशंसित परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए पेश किया गया था।


विधेयक अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोर जनजाति को हटाता है।

 Further, it replaces certain STs with other tribes (see Table 1). 

Table  1 : विधेयक के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित परिवर्तन

Original listProposed changes under the Bill
AborDeleted from the list 
KhamptiTai Khamti
Mishmi, Idu, and TaroanMishmi-Kaman (Miju Mishmi), Idu (Mishmi), and Taraon (Digaru Mishmi)
MombaMonpa, Memba, Sartang, and Sajolang (Miji)
Any Naga TribesNocte, Tangsa, Tutsa, and Wancho

Sources: The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2021; PRS.

reference pdf from PRS

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