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कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमरा के तहत आता है ।


29 नवंबर, 2021 को लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पेश किया गया। और 29 नवंबर 2021 को लोकसभा से पास हुए और 29 नवंबर 2021 को राज्यसभा से पास हुए। बिल सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करता है।


ये 3 कानून हैं


1. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता,

2. किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, और

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020।

इन कानूनों को अधिनियमित किया गया था:

(i) अनुबंध खेती के लिए एक ढांचा प्रदान करना,

(ii) विभिन्न राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) कानूनों के तहत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के बाधा मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करना, और

(iii) युद्ध, अकाल और असाधारण मूल्य वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य पदार्थों (जैसे अनाज, दालें और प्याज) की आपूर्ति को विनियमित करना।

Note that, जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

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